Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: पीएमएमएसवाई PMMSY को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों के लिए सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। 2023-24 के हालिया केंद्रीय बजट में, PMMSY के तहत एक उल्लेखनीय उप-योजना पेश की गई है, जिसमें रुपये का निवेश शामिल है।
6,000 करोड़. यह उप-योजना विशेष रूप से मछली विक्रेताओं, मछुआरों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, जिसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करना और बाजार पहुंच को व्यापक बनाना है।
पीएम मत्स्य सम्पदा योजना मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। PM Matsya Sampada Yojna 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।
टिकाऊ और जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ, मत्स्य सम्पदा योजना भारत में मछली पालन के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के सरकार के द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna Overview |
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की एक सोची-समझी योजना है। यह योजना टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके यह सुनिश्चित करती है कि हमारे समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो।
इसके अलावा, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके, प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana यह सुनिश्चित करती है कि मछुआरे और मछली किसान उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें।
अपनी शुरुआत के बाद से, पीएम मत्स्य सम्पदा योजना ने काफी प्रभाव डाला है। योजना के तहत उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों की बदौलत कई मछुआरों ने मछली पकड़ने में बढ़ोतरी की सूचना दी है। मछली किसानों की भी आय में वृद्धि देखी गई है क्योंकि वे अब बेहतर प्रौद्योगिकी और प्रथाओं तक पहुंच सकते हैं।
Highlight
योजना का नाम | प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना |
संबंधित प्राधिकारी | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार |
लाभार्थी | मछुआरे, मछली किसान, और मत्स्य पालन क्षेत्र के श्रमिक |
उद्देश्य | मछली उत्पादन बढ़ाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करें |
लॉन्च की तारीक | 10 सितंबर 2020 |
राज्य | भारत के सभी राज्य |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmmsy.dof.gov.in/ |
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Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna Benefits (फायदे) |
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लाभ जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।
सतत प्रथाएँ: यह योजना जिम्मेदार और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समुद्री संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित हैं।
वित्तीय सहायता: मछुआरों और मछली किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उन्हें बेहतर उपकरण और प्रथाओं में निवेश करने में मदद मिलती है।
प्रशिक्षण: मछली पकड़ने की नवीनतम तकनीकों और तकनीकों को सिखाने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास: यह योजना फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर केंद्रित है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna Objective(उद्देश्य) |
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के उद्देश्य जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।
- आर्थिक समृद्धि के लिए समग्र मछली उत्पादन को जिम्मेदार एवं टिकाऊ तरिके से बढ़ाना।
- नई प्रधोगिकियो पर विशेष ध्यान देकर मत्स्यपालन का आधुनिकरण करना।
- भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- रोजगार और निर्यात आय के अवसर उत्पन्न करना।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करना और मछवारों और जलीय कृषि किसानो को सशक्त बनाना।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna के लाभार्थी |
- मछली किसान
- मछुआरे
- मछली श्रमिक और मछली विक्रेता
- मत्स्यपालन संघ
- मत्स्य विकास निगम
- स्वयं सहयता समहू
- मत्स्या पालन सहकारी समिति
- अनसूचित जाती / अनसूचित जनजाति / महिला
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna Eligibility Criteria(पात्रता) |
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के पात्रता जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।
- किसानों और पेशेवरों के लिए पात्रता: योजना के अंतर्गत, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले किसानों, उद्यमियों, और पेशेवरों को पात्र माना जाता है।
- मत्स्य उत्पादन के पर्याप्त अनुभव: योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक के पास मत्स्य उत्पादन में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
- स्थायी निवास: योजना के अंतर्गत, आवेदक को उस राज्य/क्षेत्र में स्थायी निवास होना चाहिए, जिसमें वह योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़: आवेदक के पास अन्य आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक खाता आदि।
- स्थानीय नियमों का पालन: स्थानीय सरकारों द्वारा निर्धारित और जारी किए गए नियमों और शर्तों का पालन करना भी आवश्यक हो सकता है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna Required Documents (दस्तावेज) |
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं।
- मछली पालन जल श्रोत प्रमाण पत्र
- मत्स्य पालन निर्माण क्षेत्र का प्रमाण पत्र।
- बैंक पास बुक
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपए का स्टांप पर नोटिस
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
How to apply for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna |
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां पर आपको प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना का लिंक प्राप्त होगा.
- होमपेज पर, “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- यहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करें
- अब आप हार्ड कॉपी निकलकर फॉर्म में दी हुई आवश्यक विवरण को भरे (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी का उल्लेख करें)।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना से संबंधित अधिकारी में फॉर्म को जमा करें।
Important Links |
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