Mukhya mantri kisan sahay yojnaMukhya mantri kisan sahay yojna yojnadekho.com

Mukhya mantri kisan sahay yojna

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना

Mukhya mantri kisan sahay yojna;-

 Gujarat Mukhya mantri kisan sahay yojna  की शुरुआत 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा राज्य के किसानो को राहत पहुंचाने के लिए की गयी है|इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो की फसलों को प्राकर्तिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा और 60 प्रतिशत से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा मुहैया कराया जायेगा।

एक नई फसल बीमा योजना है जो राज्य के किसान भाइयो को लाभ पहुंचाने के लिए आरम्भ की गयी है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” नामक नई फसल बीमा योजना राज्य के किसानो को ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में बारिश में अनियमितता के कारण गुजरात में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना के तहत राज्य के किसानो को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवशकता नहीं होगी।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान के मामले में किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए भी पात्र होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Gujarat Kisan Sahay Yojana से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

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Details of Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana

योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा
लॉन्च की तारीक 10 अगस्त 2020
लाभार्थी राज्य के किसान
उद्देश्य किसानो को मुआवज़ा प्रदान करना

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि प्राकर्तिक आपदाओं के कारण किसानो की फसलों को काफी नुकसान होता है |  ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में बारिश में अनियमितता के कारण गुजरात में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए गुजरात सरकार ने इस नई गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया |

है इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे बे मौसम बारिश ,बाढ़ आदि के कारण किसानो की फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के ज़रिये राज्य के किसानो की स्थिति को मजबूत बनाना।

Mukhya mantri kisan sahay yojna
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मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाएगी?

  • सूखा पड़ने पर:-यदि किसी जिले में सूखा पड़ा है जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा है तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। सूखा पढ़ने की स्थिति तब मानी जाएगी जब या तो उस जिले में 10 इंच से कम बारिश हुई हो या फिर मानसून के मौसम में बारिश पड़ी थी ना हो।
  • भारी वर्षा होने पर:-यदि किसी जिले में भारी वर्षा पड़ी हो जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। भारी वर्षा की स्थिति तब मानी जाएगी जब उस जिले में 35 इंच या फिर 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई हो।
  • बेमौसम बारिश होने पर:- यदि किसी जिले में बेमौसम बारिश पड़ी हो जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। बेमौसम बारिश की स्थिति तब मानी जाएगी जब उस जिले में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 50 एमएम से ज्यादा बारिश 48 घंटे तक पढ़ी हो।

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में दी जाने वाली सहायता

  • इस योजना का लाभ गुजरात के किसानो को प्रदान किया जायेगा।
  • राज्य के जिन किसानो की फसलों को प्राकर्तिक आपदाओं जैसे सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण नुकसान होने पर सरकार द्वारा मुआवज़ा प्रदना किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा।
  • 60 प्रतिशत से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान कराया जायेगा।
  • Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में बारिश में अनियमितता के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ पूरे राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • गुजरात के किसानो को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
  • जून से नवंबर के बीच बाढ़ या बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की खरीफ की फसल कई बार बर्बाद होती है तो सरकार चार हेक्टेयर की फसल का मुआवजा देगी।

Mukhya mantri kisan sahay yojna दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक गुजरात का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान के मामले में किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए भी पात्र होंगे।
  • इस योजना के तहत राज्य के केवल किसानो को ही पात्र माना जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा।
  • यह योजना खरीफ 2020 में लागू की जाएगी, इसलिए किसानों को इस योजना के लाभ के लिए खरीफ सीजन में लगाया जाना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें यही थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योकि अभी इस गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की हल ही में शुरू की गयी है | अभी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च नहीं किया गया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही एक आधिकारिक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे जो जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे।

जहां पर ई-ग्राम केन्द्रों के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे आधिकारिक वेबसाइट शुरू होने के बाद आपMukhya mantri kisan sahay yojna के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और योजना का लाभ उठा सकेंगे।

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana लाभार्थी सूची

  • इस योजना के तहत लाभार्थी किसानो की सूची राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाएगी।
  • सबसे पहले, डीसी (जिला कलेक्टर) तालुका / गांवों की सूची तैयार करेंगे जिनकी फसलें सूखे, भारी वर्षा या गैर-मौसमी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
  • फिर 7 दिनों के भीतर राजस्व विभाग को सूची साझा करेंगे।
  • अगले चरण में, एक विशेष सर्वेक्षण टीम 15 दिनों के भीतर फसलों को नुकसान की समीक्षा करेगी।
  • क्षति सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, जिला विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वारा लाभार्थी किसानों की सूची की घोषणा की जाएगी।
  • लाभार्थी सूची दो प्रकार की होगी, 33% से 60% और 60% से अधिक की हानि।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार की जाने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी लिस्ट जिला कलेक्टर तालुका/ गांव के उन सभी लोगों की सूची तैयार करेगा जिन की फसल को सूखे, भारी वर्षा या फिर ने मौसमी वर्षा के कारण नुकसान पहुंचा है।
  • इसके पश्चात यह सूची राजस्व विभाग के साथ साझा की जाएगी।
  • राजस्व विभाग के साथ यह सूची 7 दिन के भीतर साझा की जाए।
  • इसके बाद 15 दिन के अंतर्गत एक सर्वे टीम आकर नुकसान की समीक्षा करेगी।
  • यह सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने के बाद डिस्टिक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने द्वारा साइन की गई बेनेफिशरी फार्मर सूची घोषित करेगा।

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