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Antarijatiya Vivah Yojna

अंतरजातीय विवाह योजना

Antarijatiya Vivah Yojna:-यह योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन यूथ इंटर केस्ट मैरिज भी कहा जाता है|

बिहार अंतरजाती विवाह योजना के माध्यम से उसे वैवाहिक जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |जिन्होंने अंतर जाति विवाह किया है |यह आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी|

यह योजना का संरक्षण सोशल जस्टिस एंड पावरमट के मिनिस्टर एवं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा |यदि लाभदायक द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभ की राशि लाभदायक से वसूल ली जाएगी| पहले यह योजना को केवल दो वर्ष के लिए ही आरंभ किया गया था| लेकिन अब इस योजना को संरक्षण प्रतिवर्ष जा रहा है|

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(overview)

योजना का नाम बिहार अंतरराष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना
किसने शुरू किया बिहार सरकार
लाभार्थी अंतरजातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े
उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवाह को आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहित करना
सहायता राशि 2.5 लाख
राज्य बिहार
आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन/ऑनलाइन

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(उद्देश्य)

  • इस विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संभावनाओं की प्रोत्साहन है और विवाहित जीवन के प्रारंभिक चरण में जोड़ा को घर बसाने में मदद करना है|
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि यह योजना पहले शादी करनी हुई हो|
  • विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और चोरों को 1 वर्ष के भीतर योजना प्रोत्साहित करनी होगी|
  • केंद्र सरकार अब यह शर्त हटा दी है कि नव विवाहित जोड़े के कुल आय 5 लख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए इससे इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आई सीमा की कोई शर्त नहीं है|
  • अब हर जोड़ा जिसमें दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दलित है तो 2.5 लाख रुपया प्राप्त करेगा|
  • वे इस राशि को प्राप्त करने के लिए संबंधित मात्रा वाले को आधार विवरण और उनके संयुक्त बैंक खाता आधार से जुड़े होने चाहिए|
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(लाभ)

  • अलग संस्कृतियों को समझने का अवसर सज्जातीय विवाह में विवाहित की संस्कृति समान होती है जिसे केवल उन्हें अपनी संस्कृतियों को समझने का मौका मिलता है|
  • सरकारी सहायता: सरकार यदि दो युवाओं की इच्छा के मुकाबले अंतरजाती विभाग को समर्थन देती है तो वह उनकी सहायता करती है|
  • जाति विवाह के माध्यम से जातिवादी हरा को तोड़ने का प्रयास होत्ता है|
  • विवाह एवं जीवन की शांति अंतर जाति विवाह जीवन के खुशयलिए और शांति का एक माध्यम हो सकता है|

 

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(पात्रता)

  • नवाहित जोड़े को अपने जॉइंट बैंक खाते का वितरण देना होगा|
  • 2.5लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी लेकिन इसके लिए जोड़े जाति अलग-अलग होना चाहिए|
  • विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए|
  • दूसरी शादी करने परियोजना का लाभ नहीं मिलेगा|
  • अगर आपको पहले से ही कोई सहायता राशि मिल चुकी है तो 2.5 लख रुपए मैं से उतनी राशि काम करती जा सकती है|
  • इसकी जाती दलित या अनुचित है उसे अपनी जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी|
  • आवेदन पत्र के साथ शादी का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा जिससे दंपति को कानूनी विवाहित होने का सबूत देना होगा|

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(दस्तावेज)

आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोब्लिब नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मैरिज सर्टिफिकेट एवं प्रमाण पत्र|

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(ऑफलाइन आवेदन कैसे करें)

  1. आपको इस प्रक्रिया के तहत आपके अधिक राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा|
  2. विवाकरण के साथ आवेदन को सही ढंग से भरे और प्रमाण के लिए दस्तावेज को संकलन करें|
  3. अब आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय अधिकारी के पास जमा करें|

इस प्रकार आपका ऑफलाइन आवेदन हो जाइए गा |

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(ऑनलाइन आवेदन कैसे करें)

  1. संबंधित राज्य के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं|
  2. स्कीम पर एक नए पेज दिखाई देगा अभी रजिस्ट्रेशन करें विकल्प पर क्लिक करें|
  3. आज एक नए उपयोगकर्ता है तो तो अपने विवकरण  का उपयोग करके एक नया खाता बनाए|
  4. विवकरण करने के बाद/रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें|
  5. अब अपने खाते में लॉगिन करें अपने होम पेज पर पत्नी का नाम पति का नाम जिला आदि जैसे अपने विवकरण  करें के बाद विवाह  विवकरण भरे |
  6. पूछे गए किसी भी दस्तावेज को उसको संगलन और उस योजना के लिए आवेदन करें|

इस प्रकार आपका आवेदन की प्रकीरिया सफल होती है |

FAQ 

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