Antarijatiya Vivah Yojna
अंतरजातीय विवाह योजना
Antarijatiya Vivah Yojna:-यह योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन यूथ इंटर केस्ट मैरिज भी कहा जाता है|
बिहार अंतरजाती विवाह योजना के माध्यम से उसे वैवाहिक जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |जिन्होंने अंतर जाति विवाह किया है |यह आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी|
यह योजना का संरक्षण सोशल जस्टिस एंड पावरमट के मिनिस्टर एवं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा |यदि लाभदायक द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभ की राशि लाभदायक से वसूल ली जाएगी| पहले यह योजना को केवल दो वर्ष के लिए ही आरंभ किया गया था| लेकिन अब इस योजना को संरक्षण प्रतिवर्ष जा रहा है|
Antarijatiya Vivah Yojna
(overview)
योजना का नाम | बिहार अंतरराष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने शुरू किया | बिहार सरकार |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े |
उद्देश्य | अंतर्राष्ट्रीय विवाह को आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहित करना |
सहायता राशि | 2.5 लाख |
राज्य | बिहार |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
Antarijatiya Vivah Yojna
(उद्देश्य)
- इस विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संभावनाओं की प्रोत्साहन है और विवाहित जीवन के प्रारंभिक चरण में जोड़ा को घर बसाने में मदद करना है|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि यह योजना पहले शादी करनी हुई हो|
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और चोरों को 1 वर्ष के भीतर योजना प्रोत्साहित करनी होगी|
- केंद्र सरकार अब यह शर्त हटा दी है कि नव विवाहित जोड़े के कुल आय 5 लख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए इससे इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आई सीमा की कोई शर्त नहीं है|
- अब हर जोड़ा जिसमें दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दलित है तो 2.5 लाख रुपया प्राप्त करेगा|
- वे इस राशि को प्राप्त करने के लिए संबंधित मात्रा वाले को आधार विवरण और उनके संयुक्त बैंक खाता आधार से जुड़े होने चाहिए|

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Antarijatiya Vivah Yojna
(लाभ)
- अलग संस्कृतियों को समझने का अवसर सज्जातीय विवाह में विवाहित की संस्कृति समान होती है जिसे केवल उन्हें अपनी संस्कृतियों को समझने का मौका मिलता है|
- सरकारी सहायता: सरकार यदि दो युवाओं की इच्छा के मुकाबले अंतरजाती विभाग को समर्थन देती है तो वह उनकी सहायता करती है|
- जाति विवाह के माध्यम से जातिवादी हरा को तोड़ने का प्रयास होत्ता है|
- विवाह एवं जीवन की शांति अंतर जाति विवाह जीवन के खुशयलिए और शांति का एक माध्यम हो सकता है|
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(पात्रता)
- नवाहित जोड़े को अपने जॉइंट बैंक खाते का वितरण देना होगा|
- 2.5लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी लेकिन इसके लिए जोड़े जाति अलग-अलग होना चाहिए|
- विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए|
- दूसरी शादी करने परियोजना का लाभ नहीं मिलेगा|
- अगर आपको पहले से ही कोई सहायता राशि मिल चुकी है तो 2.5 लख रुपए मैं से उतनी राशि काम करती जा सकती है|
- इसकी जाती दलित या अनुचित है उसे अपनी जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी|
- आवेदन पत्र के साथ शादी का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा जिससे दंपति को कानूनी विवाहित होने का सबूत देना होगा|
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(दस्तावेज)
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोब्लिब नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट एवं प्रमाण पत्र|
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(ऑफलाइन आवेदन कैसे करें)
- आपको इस प्रक्रिया के तहत आपके अधिक राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा|
- विवाकरण के साथ आवेदन को सही ढंग से भरे और प्रमाण के लिए दस्तावेज को संकलन करें|
- अब आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय अधिकारी के पास जमा करें|
इस प्रकार आपका ऑफलाइन आवेदन हो जाइए गा |
Antarijatiya Vivah Yojna
(ऑनलाइन आवेदन कैसे करें)
- संबंधित राज्य के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं|
- स्कीम पर एक नए पेज दिखाई देगा अभी रजिस्ट्रेशन करें विकल्प पर क्लिक करें|
- आज एक नए उपयोगकर्ता है तो तो अपने विवकरण का उपयोग करके एक नया खाता बनाए|
- विवकरण करने के बाद/रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें|
- अब अपने खाते में लॉगिन करें अपने होम पेज पर पत्नी का नाम पति का नाम जिला आदि जैसे अपने विवकरण करें के बाद विवाह विवकरण भरे |
- पूछे गए किसी भी दस्तावेज को उसको संगलन और उस योजना के लिए आवेदन करें|
इस प्रकार आपका आवेदन की प्रकीरिया सफल होती है |