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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: नमस्कार दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं की बिहार सरकार कल्याण विभाग द्वारा बिहार बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू की गई है जिसमें बिहार राज्य के उन परिवारों को सहायता मिलेगी जिनके परिवार के मुखिया या परिवार के सदस्य किसी कारणवश मृत्यु हो जाते हैं या दुर्गुण दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

जिसमें मृत्यु होने वाले परिवार के सदस्य का उम्र 18 से 59 वर्ष यानी 60 वर्ष से कम आयु के होंगे तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके शोक संतप्त परिवार को एकमुश्त 20000 की आर्थिक सहायता दी जाती है प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पत्र वैसे आश्रित ही होंगे, जो बिहार राज्य के निवासी होंगे।

Overview

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। योजना के अनुसार, बिहार राज्य के उन परिवारों को सहायता मिलेगी, जिनके परिवार में कोई मुखिया नहीं है या परिवार अपने परिवार के सदस्य के कारण चलता है या यदि उस सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है, या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो यह स्थिति, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्य कमाने वाले को परिवार का वह सदस्य होना चाहिए जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा हो। ऐसे कमाने वाले की मृत्यु तब होनी चाहिए जब वह 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का हो।
परिवार की एक महिला, जो गृहिणी है, को भी इस योजना के तहत ‘कमाई कमाने वाली’ माना जाता है। मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के रूप में योग्य होगा।

अपने इस आर्टिकल में हम आप सभी बिहार राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। परिवारजनों का स्वागत करते हुए हमने आपको बिहार सरकार की सतत विकास को समर्पित योजना यानी बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 2023 के बारे में बताया है, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ें।

इस आर्टिकल में हम, आपको विस्तार से ना केवल National Family Benefit Scheme  के बारे मे  बतायेगे बल्कि आप इस योजना मे आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके इसके लिए हम, आपको पूरी  ऑनलाइन एंव ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया  के बारे में बतायेगे ताकि आप आसानी से इस  योजना  मे आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

Highlight

योजना का नाम  राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 
योजना स्तर राज्य सरकार
किसने शुरू की मुख्यमंत्री नितीश कुमार
लाभ मुखिया की मृत्यु होने पर
20,000/- की आर्थिक सहायता।
वर्तमान स्थिति एक्टिव
आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in
लाभार्थियों परिवार

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं।

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी योग्य पात्र परिवारों को प्रदान किया जायेगा ताकि उनका सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकें।
  • योजना के तहत , जिस परिवार के कमाऊ मुखिया सदस्य की मृत्यु हुई है उस परिवार को योजना के तहत सांत्वना के तौर पर पूरे ₹ 20,000 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
  •  योजना के तहत बिहार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हमारे सभी परिवार आसानी से इस योजना का लाभ प्राप्त करके ना केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकते है।
  • हम, आपको बता दें कि, इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी मूल व स्थायी परिवारो को लाभान्वित किया जायेगा ताकि उनके उज्ज्वल व सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो सकें आदि।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।

  • जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है ।
  • अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है।
  • और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है।
  • इस योजना के ज़रिये बिहार के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  के Eligibility(पात्रता) क्या–क्या  हैं, निम्नलिखित दिए हुए हैं।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लगने वाला दस्तावेज

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की जरूरत होगी जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करें?

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको के द्वारा दिए गए स्टेप को फॉलो करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो निम्नलिखित हैं।

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ऑफिशल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा।
  • होम पेज के आने के बाद आरपीएस सेवाएं का सिलेक्शन मिलेगा जो इस प्रकार होगा।
  • अब आपके यहां पर समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं का क्षेत्र मिलेगा जिसमें से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदक फार्म खुलेगा जो कि इस प्रकार होगा।
  • अब आपको इस आवेदन फार्म को सही से भरना होगा और अंत में मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर कर अपलोड करना होगा।
  • बमिट पर क्लिक करके आवेदन फार्म जमा कर लें और रसीद प्राप्त कर लें।

Important Links

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आवेदन करने की प्रारंभ तिथि(Apply Start Date)  कोई तिथि निर्धारित नहीं
आवेदन करने की अंतिम तिथि(Apply Last Date)  कोई तिथि निर्धारित नहीं
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People Also Ask (FAQ)

Q. पारिवारिक लाभ में कितना पैसा मिलता है?

Ans.- 20,000रू .

Q. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

Ans.- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के “कमाऊ मुखिया ” (महिला या पुरूष), जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को धनराशि रू0 32,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

Q. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 20,000 क्या है?

Ans.- इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके शोक संतप्त परिवार को एकमुश्त 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पत्र वैसे आश्रित ही होंगे, जो बिहार राज्य के निवासी होंगे।

Q. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?

Ans.- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जो मुख्य कमाऊ सदस्य हो की प्राकृतिक / अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

Q. What is the national family profit policy?

Ans.- The National Family Benefit Scheme (NFBS) is a social security program implemented by the Government of India to provide financial assistance to families in the event of the death of the primary breadwinner.

Q. What is Rashtriya Parivar Labh Yojna National Family Benefit Scheme?

Ans.- Families living below the poverty line would get compensation from the government under this program in the amount of Rs 20,000.

Q. What is the Government scheme for death?

Ans.- Risk coverage under this scheme is for Rs. 2 Lakh in case of death of the insured, due to any reason.

By Akash Anand

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